Delhi Court Grants Arvind Kejriwal Passport Renewal Amidst Excise Policy Probe

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए NOC की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत दी. कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जोकि दिल्ली की आबकारी नीति मामलों में आरोपी हैं, उनका पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है तो कोर्ट को इसमें “कोई आपत्ति नहीं” है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आदेश पारित किया. दरअसल, दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की CBI और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की ED जांच कर रही है.

कोर्ट ने यह देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल को विदेश यात्रा से पहले कोर्ट की औपचारिक अनुमति लेनी होगी और मौजूदा वक्त में वो विदेश यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं मांग रहें है.

कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं

ऐसे में जाहिर है कि वह निकट भविष्य में विदेश यात्रा की योजना नहीं बना रहा होगा, लेकिन वह भी आवेदक (अरविंद केजरीवाल) को पूरे 10 साल के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देने के रास्ते में नहीं आ सकता है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया कि आखिरकार जमानत की शर्तों में पहले से ही यह निर्धारित है कि आवेदक अदालत की औपचारिक अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करेगा.

केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत

इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपना पासपोर्ट नवीनीकरण करा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा से पहले उन्हें अदालत से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी. यह आदेश ऐसे समय आया है जब केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, और उन पर जांच एजेंसियों की निगरानी बनी हुई है.

राजनीतिक रूप से यह फैसला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर लगे प्रतिबंध यथावत रहेंगे. अदालत ने साफ कर दिया है कि विदेश यात्रा की कोई छूट केवल पासपोर्ट रिन्यू होने से नहीं मिल जाएगी.

राजनीतिक रूप से यह फैसला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर लगे प्रतिबंध यथावत रहेंगे. अदालत ने साफ कर दिया है कि विदेश यात्रा की कोई छूट केवल पासपोर्ट रिन्यू होने से नहीं मिल जाएगी.

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